आपने ली है BH नंबर वाली गाड़ी तो जान लें ये नियम, 14 साल का लगेगा टैक्स


इस दौरान उन्होंने परिवहन विभाग को लक्ष्य के लिए अलग-अलग समय सीमा पर पूर्ण गारंटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि नामांकन एवं अभिनय में हुई नाटकीयता पर संबंधित रेटिंग की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है।

निशांत नंदन हिंदुस्तानपटनारवि, ​​22 सितम्बर 2024 12:19 पूर्वाह्न
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बिहार में सीलबंद के दस्तावेज और टैक्स को लेकर सख्ती हो गई है। सरकार ने साफ किया है कि इसमें किसी भी तरह का निवेश नहीं किया जाएगा। दस्तावेज़ और टैक्स के मामलों में संबंधित लोगों पर कार्रवाई होगी। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला परिवहन पासपोर्ट के साथ-साथ मंजूरी की समीक्षा की। इसमें यह भी बताया गया है कि बीएच नंबर लेने वाले वाहन चालकों को अब 14 साल का टैक्स देना होगा

इस दौरान उन्होंने परिवहन विभाग को लक्ष्य के लिए अलग-अलग समय सीमा पर पूर्ण गारंटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि नामांकन एवं अभिनय में हुई नाटकीयता पर संबंधित रेटिंग की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। बैठक में राज्य परिवहन आयुक्त नवीन कुमार, संयुक्त सचिव आनंद रंजन उपस्थित थे।

बीएच नंबर वाले पर भी लगेगा 14 साल का टैक्स

अगर आप बीएच नंबर वाली गाड़ी चाहते हैं तो आपको अब 14 साल का टैक्स देना होगा। वैधानिक अब बीएच नंबर लेने वाले वाहन चालकों को वाहन निबंधन के समय पर ही 14 साल का टैक्स देना अनिवार्य हो गया है। ट्रांसपोर्ट सचिव ने निर्देश दिया है कि जिन लोगों ने पूर्व में बीएच नंबर लिया है और दो साल का टैक्स भरा है, उनकी निर्धारित समय सीमा में 12 साल का टैक्स भरा है।



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