बिहार सरकार के सहयोगी विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में रोजगार सृजन के लिए बकरी पालन योजना शुरू की है। बेरोजगारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। सामान्य वर्ग को 50% और चतुर्थ श्रेणी-जनजाति को 60% अनुदान…
बबीता, राजेश मझवेकर। बिहार सरकार के विभिन्न जिलों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नया कदम उठाया गया है। बकरी पालन क्षेत्र में यह अवसर प्रदान किया जा रहा है। जिले के सभी 14 खंडों में बकरी फार्म पत्रिका जाने की योजना का लाभ देने के लिए विभाग ने इच्छुक उद्यमियों से ऑनलाइन आवेदन मांगा है। 20, 40 और 100 बकरियों के फॉर्म ग्रेड पर कुल लागत खर्च पर अनुदान मिलेगा। सामान्य वर्ग के लाभुक में प्रतिशत और श्रेणी-जन जाति के लिए प्रतिशत प्रतिशत अनुदान का प्रस्ताव रखा गया है। बिहार सरकार द्वारा इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से किसानों और पशुपालकों को सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सरकार बकरी पालन के लिए अनुदान, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना, गरीबी को कम करना और किसानों की आय को कम करना है। जिला कोटा डॉ.दीपक कुशवाहा ने बताया कि किस योजना का लाभ लेने के लिए जिले के कोई भी व्यक्ति 15 अक्टूबर तक विभाग के पोर्टल https://state.bihar.gov.in/ahd पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिले में पशुधन एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से जारी पोर्टल पर पशुधन के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इनमें मालगुजारी रसीद, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र, लीज का जमीन है तो एकरारनामा के कागज, जमीन का नजरी नक्शा, पासबुक की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार फोटो, आधार कार्ड, मतदाता प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आवास प्रमाण पत्र और किसी भी सरकारी संस्थान से बकरी पालन संबंधित प्रशिक्षण प्रमाण पत्र शामिल हैं। पहले आओ पहले पाओ की गारंटी योजना का लाभ प्राप्त करें जिले में अनुदानित बकरी फॉर्म लाइक के लिए लाभुकों को अनुदान का लाभ पहले आओ पहले पाओ की गारंटी पर लाभ प्राप्त करें। योजना के तहत लाभुक का चयन स्वलागत से बकरी फॉर्म की स्थापना और बकरी पालन में प्रशिक्षण प्राप्त समर को मूल के आधार पर किया जाएगा। क्रेडिट कार्ड तो बैंक से लोन लेकर या स्वलागत से बकरी फार्म खोल सकते हैं। बैंक से लोन प्राप्त करने की सभी प्रक्रिया लाभुक द्वारा स्वयं की जाएगी। योजना के तहत किसी भी स्वयं लागत या बैंक लोन लेने वाले बकरी फॉर्म लोन योजना के तहत अनुदान देय होगा। बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बकरी फॉर्म योजना की अधिसूचना जारी की है। इस योजना के तहत 20 बकरी और दो बकरा, 40 बकरी और दो बकरा या 100 बकरी और पांच बकरा फॉर्म स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अलग-अलग संवर्ग के लिए 50 से 60 प्रतिशत का अनुदान देय है। सामान्य वर्ग के लिए 20 बकरी व एक बकरे की योजना पर लागत इकाई 2.42 लाख रुपए प्रति स्वलागत 72,000 रुपए या बैंक लोन 24,000 निर्धारित है जबकि 50 प्रति व्यक्ति छूट के तहत 1.21 लाख रुपए का अनुदान है। इसी प्रकार, 40 बकरी और दो बकरे की योजना पर लागत इकाई 5.32 लाख रुपये प्रति स्वलागत 1,59,000 रुपये या बैंक लोन 53,000 रुपये प्रति 50 प्रतिशत छूट के तहत 2.66 लाख रुपये का अनुदान देय है। 100 बकरी और पांच बकरे की योजना पर लागत इकाई 13.04 लाख रुपये प्रति स्वालागत 3,91,000 रुपये या बैंक लोन 1,30,000 रुपये प्रति 50 प्रतिशत छूट के तहत 6.52 रुपये अनुदान प्रदत्त है। इसी प्रकार, अनुसुजित जाति-जनजाति संवर्ग के लिए इन मंजूरी पर 60 प्रतिशत छूट के तहत घाटा: 1.45 लाख, 3.19 लाख और 7.82 लाख रुपये अनुदान प्रदत्त है। संस्करण: जिलों में रिचाल लोगों को रोजगार उपलब्ध के उद्देश्य से बकरी फॉर्म बैचलर विभाग ने दिया है। योजना का लाभ सबसे पहले आओ पाओ की खरीदारी पर जाएं। इच्छुक लोग विभाग से ऑनलाइन आवेदन भेजकर योजना का लाभ पा सकते हैं। -डॉ.दीपक कुशवाहा, जिला बेरोजगारी भत्ता।