Bihar: महिला ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण की दर्ज कराई शिकायत, समस्तीपुर में सहायक जेलर आदित्य गिरफ्तार

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समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय उपकारा में पदस्थापित सहायक जेलर आदित्य कुमार को एक महिला द्वारा शादी का झांसा देकर यौन शोषण, मारपीट और धमकी देने के आरोप में पुलिस ने सोमवार की शाम गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

पीड़िता, जो दो बच्चों की मां है, ने अपनी शिकायत में बताया कि तलाक की प्रक्रिया के दौरान उसकी मुलाकात गया कोर्ट में आदित्य कुमार से हुई थी। बातचीत बढ़ने के बाद वर्ष 2022 में आरोपी ने उसके घर स्थित मंदिर में शादी का विश्वास दिलाकर शारीरिक संबंध बनाए। महिला का कहना है कि आरोपी ने उसे गया स्थित अपने सरकारी आवास में करीब तीन वर्षों तक पत्नी की तरह रखा और उसके बच्चों व परिजनों से भी पारिवारिक तस्वीरें खिंचवाकर वैवाहिक रिश्ते पर भरोसा दिलाया।

बाद में आदित्य कुमार की पोस्टिंग समस्तीपुर के दलसिंहसराय उपकारा में हो गई, जिसके बाद महिला अपने बच्चों के साथ मायके लौट गई। आरोप है कि दीपावली के दौरान बुलावे पर जब वह दलसिंहसराय पहुंची और सरकारी आवास में रहने लगी तो दोनों के बीच विवाद गहरा गया। पीड़िता के अनुसार 30 नवंबर को आरोपी की एक अन्य युवती से नजदीकी की जानकारी मिलने पर विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। अगले दिन आरोपी के माता-पिता द्वारा भी गाली-गलौज और हाथापाई कर उसे बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया गया।

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महिला ने डायल 112 पर सूचना दी और थाने में आवेदन दिया, जिसके आधार पर झूठी शादी, यौन शोषण, मारपीट और जान से मारने की धमकी सहित कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। महिला का आरोप है कि आरोपी उसे पत्नी का दर्जा देने से इनकार कर रहा था और रुपये लेकर समझौता करने का दबाव बना रहा था।

उधर, आदित्य कुमार की मां सरिता देवी ने पलटवार करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि संबंधित महिला पहले से विवाहित है और रुपये की ठगी के इरादे से उनके बेटे को फंसाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने लगाए गए आरोपों को साजिश बताते हुए महिला पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया।

दोनों पक्षों की एफआईआर के बाद पुलिस जांच में जुट गई। आवश्यक साक्ष्य एकत्र करने के बाद पुलिस ने सोमवार को आदित्य कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया।



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