Samastipur: बंपर नीलामी! पूसा कृषि विश्वविद्यालय के 1541 आम के पेड़ों की लगेगी बोली, ऐसे करें आवेदन

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समस्तीपुर: अगर आप आम का कारोबार करते हैं या फल आने से पहले बाग का डाक लेकर आम तोड़ने और बेचने का अनुभव रखते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है. बिहार के समस्तीपुर जिले में स्थित डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा द्वारा वर्ष 2026 की फलन अवधि के लिए आम के बागों की केवल फलों की बिक्री हेतु नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई है. इस नीलामी के माध्यम से एक या दो नहीं, बल्कि कुल 1541 आम के पेड़ों के फलों को खरीदने का अवसर दिया जा रहा है. यह मौका आम व्यापार से जुड़े लोगों के लिए बड़े स्तर पर मुनाफा कमाने का बेहतर विकल्प बन सकता है.

नीलामी प्रक्रिया और आवेदन की जानकारी
विश्वविद्यालय के उद्यान विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार आम के विभिन्न बागों के फलों की बिक्री मुहरबंद निविदा (टेंडर) के माध्यम से की जाएगी. इच्छुक निविदादाता 19 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक अपना टेंडर केवल निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से विभागाध्यक्ष, उद्यान विभाग, स्नातकोत्तर कृषि महाविद्यालय, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के पते पर भेज सकते हैं.प्राप्त निविदाओं को 20 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे उद्यान विभाग के सेमिनार कक्ष में समिति सदस्यों एवं निविदादाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा.

1441 आम के पेड़, चार बाग..जानिए पूरी सूची
इस नीलामी के तहत विश्वविद्यालय के कुल चार आम बाग शामिल किए गए हैं। इनमें पूसा और बिरौली स्थित बाग सम्मिलित हैं.
न्यूलैब (SRI) आम बाग, पूसा-1 – 273 पेड़
घरारी आम बाग, बिरौली-3 – 576पेड़
मेजकोठी आम बाग, बिरौली-4 – 211 पेड़
मेजकोठी आम बाग, बिरौली-5 – 481 पेड़

इन सभी बागों को मिलाकर कुल 1541 आम के पेड़ होते हैं, जिनके केवल फलों की बिक्री की जाएगी. सफल निविदादाता को पेड़ों से फल तोड़ने और बाजार में बेचने का अधिकार होगा, लेकिन पेड़ों या बाग को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने की अनुमति नहीं होगी.

जमानत राशि, भुगतान शर्तें और नियम

निविदा में भाग लेने वाले प्रत्येक आवेदक को ₹30,000 (तीस हजार रुपये) की जमानत राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी. यह ड्राफ्ट DEAN, PGCA, RPCAU, PUSA के नाम से पंजाब नेशनल बैंक, आरपीसीएयू, पूसा में देय होना चाहिए. निविदा स्वीकृत होने के बाद कुल निविदा राशि की आधी रकम 72 घंटे के भीतर जमा करनी होगी. शेष आधी रकम 30 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी, अन्यथा जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी. रविवार, द्वितीय शनिवार एवं विश्वविद्यालय के राजपत्रित अवकाश के दिनों में फल तोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा. विशेष परिस्थिति में सुरक्षा प्रभारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. प्राकृतिक आपदा या नुकसान की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की नहीं होगी. निविदा सूचना एवं प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.rpcau.ac.in से प्राप्त किया जा सकता है.



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