बिहार के पूर्व मंत्री ददन पहलवान को मिली राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पटना HC से मिली जमानत

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याद दिला दें कि दादन रेसलर के खिलाफ 14 दिसंबर, 2021 को मनी लॉड्रिंग एक्ट, 2002 की धारा 44 और 45 के तहत एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर ने शिकायत दर्ज कराई थी। उपज पर पांच आपराधिक मामलों के जरिए अवैध रूप से धन प्राप्त करने का आरोप था।

निशांत नंदन भारतीय टीमपटनाबुध, 18 सितम्बर 2024 03:33 अपराह्न
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बिहार के पूर्व मंत्री ददन सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटना हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री ददन स्टॉलर नी ददन यादव को पूर्व मंत्री को जमानत देते हुए बड़ी राहत दी है। प्रभात सिंह ने दौलत सोधन (मनी लॉड्रिंग एक्ट) के मामले में ऑल रिलेटेड कुमार को सन के बाद अप्रूवल रिजर्वेशन दे दिया।

याद दिला दें कि दादन रेसलर के खिलाफ 14 दिसंबर, 2021 को मनी लॉड्रिंग एक्ट, 2002 की धारा 44 और 45 के तहत एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर ने शिकायत दर्ज कराई थी। उपज पर पांच आपराधिक मामलों के जरिए अवैध रूप से धन प्राप्त करने का आरोप था।

इस मामले में सुपरमार्केट की ओर से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। कोई प्रमाण नहीं है कि माइक्रोवेव ने कोई अपराध करके गलत तरीके से धन इकट्ठा किया हो। उन्होंने कहा कि गठबंधन असंगत है और राजनीतिक द्वेष में गलत तरीके से फंसाया गया है।



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