उत्तराखंड में निहंगों का झगड़ा, छुड़ाने आए पुलिसकर्मी को पीटा: तेजधार हथियारों से किया हमला, 7 गिरफ्तार, एक फरार; हेमकुंड साहिब जा रहे थे – Fatehgarh Sahib News

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निहंगों द्वारा की बहस के दौरान का वीडियो।

उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के पास हेमकुंड साहिब के दर्शनों के लिए आए निहंग सिखों और एक स्थानीय व्यापारी के बीच सोमवार को स्कूटर लेने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान हस्तक्षेप करने आए एक पुलिस अधिकारी पर भी धारदार हथियारों से हमला किया ग

मिली जानकारी के अनुसार यह घटना सोमवार को तब हुई जब हेमकुंड साहिब यात्रा पर आए निहंग सिखों का एक समूह ज्योतिर्मठ के पास एक स्थानीय व्यापारी से स्कूटर लेने को लेकर उलझ गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि निहंगों ने कथित तौर पर व्यापारी पर तलवारों से हमला करने की कोशिश की, हालांकि व्यापारी बाल-बाल बच गया।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। बाद में जब पुलिस ने निहंगों को थाने के गेट के पास रोका, तो बड़ी संख्या में स्थानीय व्यापारी भी वहां इकट्ठा हो गए।

निहंग लोकल लोगों से बहस करते हुए।

पुलिस आई तो उन पर भी किया गया हमला

स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब यह पता चला कि निहंग श्रद्धालुओं के पास तलवारों, खंजरों के अलावा कुल्हाड़ी, बड़ी दोधारी तलवारें, चाकू और कुल्हाड़ियों सहित कई धारदार हथियार थे। दोनों पक्षों के बीच गरमा-गरम बहस हुई, जो जल्दी ही हाथापाई में बदल गई। जब पुलिस ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो अमृतपाल नाम के एक निहंग ने कथित तौर पर एक सीनियर सब-इंस्पेक्टर के सिर पर तेज चाकू से हमला कर दिया। जिससे वह घायल हो गया।

मामले की जानकारी देते हुए उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी।

मामले की जानकारी देते हुए उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी।

7 निहंगों के खिलाफ दर्ज किया गया मामला

पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 7 निहंगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान हरप्रीत सिंह, अमृतपाल सिंह, हरप्रीत, बिंदर सिंह, गरजा सिंह, हरजोत सिंह और भोला सिंह के रूप में हुई है। ये सभी पंजाब के फतेहगढ़ के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उनसे धारदार हथियार भी बरामद किए हैं।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास), 191(2) (दंगा), 193(3) (भूमि के मालिक, कब्जाधारी या हिस्सेदार की जिम्मेदारी जहां गैरकानूनी जमावड़ा या दंगा होता है), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 351(3) (आपराधिक धमकी) के तहत केस दर्ज किया है। मामले में आगे की जांच जारी है।



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