कोर्ट ने दिए टावर हटाने के आदेश: पीपलोदा गांव में बिना अनुमति लगता जा रहा था टावर, हाइकोर्ट ने प्रशासन को 30 दिन में लोगों की समस्या की सुनवाई के दिए निर्देश – Banswara News

Spread the love share



पीपलोदा गांव जहां लगाया जा रहा था टावर।

बागीदौरा के पीपलोद गांव में ग्राम पंचायत की बिना अनुमति के नहरी भूमि पर मोबाइल टावर लगाने पर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने बांसवाड़ा कलेक्टर और बागीदौरा एसडीएम को ग्रामीणों की परिवेदना की सुनवाई 30 दिन में करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता पीपलोद निवास

.

है। ग्रामीणों ने सरपंच से सम्पर्क किया तो परमिशन देने से इंकार किया और सरपंच खुद ग्रामीणों के साथ उपखंड अधिकारी के पास पहुंचे और ज्ञापन देकर कहा कि इस टावर के लिए ग्राम पंचायत की कोई भी परमिशन नहीं ली गई है। टावर को आबादी से थोड़ा दूर लगाया जाए। जिसकी जमीन भी ग्राम पंचायत देने को तैयार है। फिर भी उपखंड अधिकारी ने टावर लगाने का काम नहीं रुकवाया। जिस पर सुनवाई करते हुए सुन आदेश दिया कि न्यायाधिपति नूपुर भाटी ने आदेश दिया कि प्रार्थीगण द्वारा पूर्व मे दिए गए अभ्यावेदन को कलेक्टर बांसवाड़ा व उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा सभी तथ्यों को रिकॉर्ड पर लेकर नियमानुसार 30 दिन में अभ्यावेदन का निस्तारण करें। टावर गलत जगह पर लग रहा है तो उसकी स्वीकृति को निरस्त किया जाए। यह जानकारी अधिवक्ता विजयपाल हुवोर ने दी।

कंटेंट-धर्मेंद्र उपाध्याय, छींच।



Source link


Spread the love share

Leave a Reply