शशि कांत तिवारी | गाजीपुर3 मिनट पहले
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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, गाजीपुर जनपद में आगामी 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी गुरुवार को राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी एवं अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे) शक्ति सिंह ने दी। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आमजन को न्यायिक प्रक्रिया से जोड़ते हुए अधिक से अधिक मामलों का आपसी समझौते से निस्तारण कराना है।
एडीजे शक्ति सिंह ने बताया कि यह लोक अदालत जनपद न्यायालय गाजीपुर, वाह्य न्यायालय सैदपुर व मुहम्मदाबाद, तथा ग्राम न्यायालय जखनियां सहित अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में एक साथ आयोजित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत में 1 लाख 22 हजार वादों का निस्तारण किया गया था। इस बार उससे अधिक वादों के निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जनजागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि आमजन को इसकी प्रक्रिया और लाभों की जानकारी मिल सके।
राष्ट्रीय लोक अदालत में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी वाद, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई. एक्ट के मामले, स्टाम्प व पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम से संबंधित मामले, चकबंदी, श्रम, उपभोक्ता फोरम वाद, बिजली चोरी के मामले तथा वैवाहिक विवादों को सुलह-सहमति व मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारित किया जाएगा।
अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि वे अपने लंबित मामलों का त्वरित समाधान पाने के लिए इस लोक अदालत में भाग लेकर इसका लाभ उठाएं।