गुजरात के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: 6वें वेतन आयोग का DA 6% और 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों का 2% बढ़ा, अप्रैल में मिलेगा एरियर – Gujarat News

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यह निर्णय अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) अधिकारियों पर भी लागू होगा।

गुजरात सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। आज हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। सातवें वेतन आयोग से लाभान्वित कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। छठे वेतन आयोग से

राज्य सेवा, पंचायत सेवा और अन्य के कुल 4.78 लाख कर्मचारियों और 4.81 लाख पेंशनभोगियों को छठे और सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। 3 महीने यानी 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक के महंगाई भत्ते के अंतर का भुगतान अप्रैल 2025 के वेतन के साथ एक किस्त में किया जाएगा।

महंगाई भत्ते में यह वृद्धि उन लोगों को मिलेगी, जिन्हें सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन संशोधन प्राप्त हुआ है।

केंद्र सरकार ने जनवरी में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी इससे पहले केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2025 में बढ़ोतरी का तोहफा दिया था। राज्य सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल 53 फीसदी डीए मिलता है, अब से राज्य कर्मचारियों को 53 की जगह 55 फीसदी डीए मिलेगा, हालांकि बढ़ा हुआ डीए कब लागू होगा, इसकी जानकारी आधिकारिक घोषणा के बाद ही मिलेगी।

इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा यह आदेश राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, जिनके भविष्य निधि खाते राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं तथा पंचायत कर्मचारियों, माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों, सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी विद्यालयों/संस्थाओं पर लागू होगा, जिनके कर्मचारियों को राज्य सरकार के अनुमोदन से सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिया गया है। समुचित संशोधनों के साथ इस महंगाई भत्ते का लाभ प्राथमिक शिक्षकों और पंचायत में प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरित कर्मचारियों के साथ-साथ कार्य-संबंधित प्रतिष्ठानों में कार्यरत उन कर्मचारियों को भी मिलेगा, जिन्हें सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन संशोधन की मंजूरी दी गई है।

पंचायतों द्वारा अपने कर्मचारियों को स्वीकृत महंगाई भत्ते के कारण तथा अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को उनके शिक्षकों को तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं को उनके कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते के कारण होने वाले व्यय का विनियमन इन आदेशों में निर्धारित अनुसार किया जाएगा। इन आदेशों के कारण होने वाला व्यय इस शर्त के अधीन अनुदान के लिए पात्र होगा कि इस प्रकार स्वीकृत महंगाई भत्ते में अंतर का हिस्सा राज्य सरकार के समकक्ष कर्मचारियों को स्वीकार्य हिस्से से अधिक नहीं होगा।



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