बच्ची के यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद भोपाल का निजी स्कूल सील, मान्यता भी रद्द होगी


भोपाल के एक निजी स्कूल में साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने गुरुवार को स्कूल को सील कर दिया। साथ ही अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि स्कूल की मान्यता को भी रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। मामले का खुलासा तब हुआ जब बच्ची की मां ने उसके प्राइवेट पार्ट को मसाले के निशान पर रख दिया। इसके बाद जब बच्ची से पूछताछ की गई तो उसने आपके साथ बेड टच की बात बताई। स्कूल का एक टीचर ही बच्ची के साथ गलत काम कर रहा था।

पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल जिला प्रशासन ने गुरुवार को एक निजी स्कूल को सील कर दिया, क्योंकि स्कूल में पढ़ने वाली एक छोटी बच्ची के साथ उसका एक शिक्षक यौन उत्पीड़न कर रहा था। इस बारे में मान्य सील नामांकित (उप-विभागीय मजिस्ट्रेट) सर्जन शर्मा ने कहा, ‘मैंने स्कूल की इमारत को बंद कर दिया है और इसे रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मामले की जांच के लिए एक समिति की भी जांच की गई है और हमने दो दिनों की जांच में पूरी जांच की है।’

बच्चियों के साथ यौन शोषण की खबरें सामने आने के बाद स्कूल में बच्चों के माता-पिता और विभिन्न सामाजिक सदस्यों सहित आम लोगों ने यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कुछ वास्तुशिल्पियों ने स्कूल के साइनबोर्ड को तोड़ दिया और परिसर के बाहर अवशिष्ट जला दिया। इस दौरान हॉस्टल ने मृत्युदंड देने की मांग की।

इससे पहले रविवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ घटना की निंदा और निंदा की गई थी। सीएम यादव ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ‘भोपाल में एक स्कूल टीचर द्वारा तीन साल की मासूम बच्ची के साथ मिलकर रोमांस करने का मामला सामने आया है। मैंने सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, साथ ही इस मामले में विशेष अदालत के माध्यम से न्याय का प्रयास करेगा। यह कृत्य अत्यंत घृणित, शर्मनाक व निंदनीय है।’

बच्ची के माता-पिता की याचिका के बाद स्कूल के शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया। मूल की पहचान कासिम रेहान के रूप में हुई है, जो स्कूल में आईटी एसोसिएट के रूप में काम कर रहा था।

पुलिस के मुताबिक, पांच तीन साल की बच्ची से यौन संबंध के संबंध में कमला नगर थाने में शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीसाओस) की धारा 74 और 75 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा ने एनी को बताया, ‘आरोपी उसी स्कूल में टीचर हैं, जहां बच्ची पढ़ती है। उसकी पहचान कर ली गई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।’ उन्होंने कहा, ‘चूंकी स्ट्रीट बहुत छोटी है, इसलिए घटना का खुलासा होने में कुछ समय लगा, लेकिन जब हमने शिकायत दर्ज कराई, तो हमने तुरंत कार्रवाई की और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया।’



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