हाथकटवा कांड में शेखपुरा कोर्ट का फैसला: 11 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, 50-50 हजार जुर्माना भी लगाया – Sheikhpura News

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शेखपुरा के कारे गांव में किसान बबलू यादव के दोनों हाथ काटने के मामले में कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया। अपर जिला जज रविन्द्र कुमार की पीठ ने सभी 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगा

अपर लोक अभियोजक मो. तसीमुद्दीन ने बताया कि सभी आरोपियों को सजा सुनाए जाने के बाद शेखपुरा जेल भेज दिया गया। आरोपियों ने पटना उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर पुलिस को 3 महीने में जांच पूरी करने का आदेश दिया था।

साल 2023 की है घटना

घटना 16 नवंबर 2023 की है। बबलू यादव जब अपने खेत में फसल की सिंचाई कर रहे थे, तब आपसी रंजिश को लेकर गांव के ही दानी यादव ने उसका दाहिना हाथ काट दिया। इसके बाद मनीष यादव ने उनका बायां हाथ काट दिया। आरोपी कटे हुए हाथों को अपने साथ ले गए, जिससे पीड़ित का इलाज न हो सका।

राजेंद्र प्रसाद यादव की शिकायत पर पुलिस ने मनीष यादव और दानी यादव समेत 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। घटना में अवधेश यादव, कुणाल यादव, धर्मवीर यादव, भोला यादव, जीवन यादव, अजय यादव, रविंद्र यादव, भुनेश्वर यादव और श्यामदेव यादव भी शामिल थे।



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