पंजाब में 21 दिसंबर को होने वाले नगर निगम व नगर काउंसिल चुनाव को लेकर आज (20 अक्टूबर) को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान पंजाब सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएग। याची का आरोप है कि नामांकन दौरान पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में
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ऐसे शुरू हुआ था यह सारा विवाद
इससे जुड़ी एक याचिका अक्टूबर माह में अदालत में दायर की गई थी। इसमें संदेह जताया गया गया था जैसे ही पंचायत चुनाव के समय धक्केशाही हुई है। ऐसे ही नगर निगम चुनाव के दौरान भी होगी। उस समय अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी थी कि सारी प्रक्रिया वीडियो ग्राफी करवाई जाए।
चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने से पहले इस बारे में बताया जाए। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने याची को पत्र लिखकर सूचित किया था कि जहां पर भी चुनाव होंगे। वहां पर पहले दिन से ही वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। यह प्रक्रिया उस समय तक चलेगी। जब तक चुनाव नतीजे घोषित नहीं हो जाते हैं।
पंजाब में निकाय चुनाव को लेकर सीएम का काफिला निकलते हुए।
ऐसे दोबारा अदालत पहुंचा मामला
इसके बाद याची ने एक अवमानना की याचिका दाखिल की थी। इसमें बाघापुराना, माच्छीवाड़ा और पटियाला समेत कई जगह तथ्य वीडियो के साथ पेश किए। इसमें बताया गया कि पुलिस की मौजदूगी में कई जगह धक्केशाही हुई। इसके बाद डीजीपी व अन्य अधिकारी पेश हुए। अदालत ने टिप्पणी करते हुए साफ कहा था था कि यह तो धक्का है। क्यों न ऐस में चुनाव प्रक्रिया को खारिज कर दिया जाए। साथ ही उन्हें जवाब देने को कहा था।