बॉलीवुड के मशहूर रैपर यो यो हनी सिंह के खिलाफ पंजाब सरकार और प्रशासन को आगामी फिल्मफेयर पंजाब कार्यक्रम में उन्हें अश्लीलता, शराब, नशे और हथियारों को बढ़ावा देने वाले गानों को गाने की अनुमति न दी जाने को लेकर शिकायत दी गई है। यह कार्यक्रम 23 अगस्त 20
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पंजाब के चर्चित समाजसेवी और जनहित याचिकाकर्ता डॉ. पंडितराव धरेनवर ने अपने पत्र में साफ लिखा है कि 20 अगस्त 2025 तक कार्यक्रम आयोजकों से हलफनामा लिया जाए कि मंच पर ऐसे किसी भी गाने की प्रस्तुति नहीं होगी जो समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाता, तो वह अदालत की अवमानना याचिका दायर करेंगे।
डॉ. धरेनवर ने अपने पत्र में पंजाब महिला आयोग के नोटिस का हवाला देते हुए कहा- हनी सिंह को पहले भी पंजाब राज्य महिला आयोग ने नोटिस भेजा था। उनका आरोप है कि हनी सिंह के गाए गीत “मिलिनेअर” में महिलाओं का अपमान किया गया था, लेकिन आज तक गायक आयोग के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि इस तरह के गीत न केवल महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि समाज में गलत संदेश भी फैलाते हैं।
पंडितराव द्वारा हनी सिंह के खिलाफ बनाया गया बोर्ड।
नशे और अश्लीलता को बढ़ावा देने वाले गीतों पर आपत्ति
डॉ. धरेनवर का कहना है कि हनी सिंह के कई गाने जैसे- चार बोतल वोडका, मनाली ट्रांस, ब्रेकअप पार्टी, वन बोटल डाउन, मैं शराबी, मैनियाक, मखाना और मिलिनेअर में शराबखोरी, नशे और अश्लीलता दिखाई गई है। ऐसे गाने नौजवानों को गलत राह पर ले जाते हैं और समाज में अपराध एवं नशाखोरी को बढ़ावा देते हैं।
डॉ. धरेनवर ने अपने पत्र में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया है, जिसमें उनकी ही जनहित याचिका पर आदेश जारी किए गए थे। कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि शराब, नशा और हिंसा को प्रोत्साहित करने वाले गानों का बच्चों और युवाओं की सोच पर नकारात्मक असर पड़ता है। साथ ही, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक यह सुनिश्चित करें कि किसी भी लाइव शो में ऐसे गीत न गाए जाएं।
कार्यक्रम आयोजकों से हलफनामा मांगे जिला प्रशासन
डॉ. धरेनवर ने प्रशासन से कहा है कि कार्यक्रम आयोजकों से यह लिखित हलफनागा लिया जाए कि मंच पर कोई भी ऐसा गीत प्रस्तुत नहीं होगा जिसमें नशा, शराब, हथियारों की हिंसा या अश्लीलता का प्रचार किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस हलफनामे के प्रति उन्हें भी दी जाए ताकि भविष्य में यदि किसी आदेश की अवमानना होती है तो कानूनी कार्यवाही की जा सके।